इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 08.06.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान् राकेश कुमार ठाकुर, पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर, जिला इंदौर ने थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 1122/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी आनंद पिता जगदीश गोयल, उम्र 30 वर्ष निवासी इंदौर को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व कुल 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री रीमा मोरे द्वारा की गई।
अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्रियों को देवी एवं सृष्टि निर्माता कहा गया है, वहीं दूसरी ओर अनेक कुप्रथा एवं संस्कारों की जंजीर में उनके पैरों को बांधा गया है। आज के युग में स्त्री एक गृहिणी से लेकर राष्ट्रपति के पद पर, चिकित्सा से लेकर देश की रक्षा में भी अपना परस्पर सहयोग दे रही है। उपर्युक्त स्थिति में सदियों से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं की गलत मानसिक विचाराधारा में परिवर्तन लाना आवश्य्क है। आरोपी आनंद के द्वारा पुत्र संतान न होने के कारण पुत्री संतान के साथ भेदभाव कर गंभीर घटना कारित की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.10.2018 को थाना बाणगंगा, इंदौर पर फरियादी करिश्मा ने अपने पिता कालूराम एवं माँ फुलमती के साथ आकर रिपोर्ट लिखाई कि, वह ग्राम नरवल में बल्लू पटेल के मकान में किराये से रहती है, उसका मायका ग्राम बरछा बुजुर्ग में है, उसकी शादी आनंद गोयल के साथ सन् 2015 में हुई थी। शादी के बाद आनंद गोयल से एक बच्ची हुई थी, उसका नाम काजल था। काजल की उम्र 18 महीने थी, उसका पति आनंद गोयल नशा करने का आदि है; जैसे ही उसका पति घर पर आता था, तो कहता था कि उसे बच्ची नहीं लड़का चाहिए, इसी बात को लेकर उसका पति बच्ची काजल के साथ मारपीट करता रहता था। दिनांक 13.10.2018 को उसका पति करीब 09:00 बजे रात को घर पर आया तथा उसकी बच्ची काजल को छीनकर अलग सुला दिया। आनंद ने खाना खाया तथा गरबा देखने चला गया। गरबा देखकर रात 10:30 बजे घर पर आया और सो गया। रात 3 बजे उसकी बच्ची छटपटा रही थी, वह अपनी बच्ची को बचाने गई, तो आनंद ने उसका भी मुँह दबा दिया, आनंद बोला यह बात बताई तो तुझे भी जान से खत्म कर दूंगा। उसकी बच्ची को उसके ससुर जगदीश, सास भागवन्ती बाई, ननद रेखा तथा उसके पति आनंद ने षड्यंत्र रचकर उसकी बच्ची को जान से मार डालने की नियत से उसके पति ने कम्बल से उसका मुँह दबाकर हत्या कर दी। जब वह चिल्लाई तो उसे सास, ससुर बच्ची को अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गये, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी बच्ची को मृत घोषित कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बाणगंगा पर अपराध क्रमांक 1122/18 अंतर्गत धारा 302, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं संपूर्ण अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302, 506, 120-बी भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)
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