शैक्षणिकअव्यस्क बालिका को बेचने हेतु व्यपहरण करने वाली महिलाओं को हुआ 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास। by Public Look 24 TeamMarch 30, 2022March 30, 20220383 आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्त व ने बताया कि दिनांक 28/03/2022 माननीय न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्लाा, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्या्यालय में थाना परदेशीपुरा जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 327/2015 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपिया कमलाबाई उम्र 50 वर्ष एवं पूजाबाई उम्र 30 वर्ष निवासी – इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 366 भा.दं.वि. में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अतिरिक्त0 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से भुगताये जाने का आदेश दिया गया है । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई ।अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19/07/2015 को पीडित बालिका की मॉ ने थाना परदेशीपुरा पर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लडकी जो 18 वर्ष से कम उम्र की है आज दिनांक को बिना बताये कहीं चली गई है उसे आस पास व रिश्तेदारों के यहॉ काफी तलाश करने पर भी बालिका नहीं मिली उक्ते सूचना पर से आरक्षी केन्द्रड परदेशीपुरा इंदौर पर अपराध क्रमांक 519/2015 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई । विवेचना दौरान बालिका के मिलने पर उसके कथन, मेडिकल परीक्षण उपरांत बालिका के कथन अनुसार बताया कि अभियुक्तकगण उसे उसकी सहमति के बिना उसका विवाह कराने के लिये राजस्था न लेकर गये थे । उक्ता पर से आरोपीगण कमलाबाई, पूजाबाई को गिरफ्तार किया गया एवं सम्पूिर्ण विवेचना उपरांत धारा 363,366, 370(4), 354 भा.दं.सं. व धारा 3/4 पॉक्सोफ एक्टा के अंतर्गत अभियोग पत्र अभियुक्त गण के विरूद्ध न्यागयालय में प्रस्तु त किया गया । जिस पर से आरोपीगण कमलाबाई एवं पूजाबाई को उक्तत सजा सुनाई गई ।