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Saturday, Sep 21, 2024
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गाली गलोच कर मारने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दिया 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1600 रूपये अर्थदंड से किया दंडित

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डा धिकारी श्री अमित कुमार शर्मा द्वारा आरोपी कैलाश पिता कडु, उम्र 55 वर्ष एवं ज्ञानेश्वार पिता कैलाश, उम्र 31 वर्ष थाना लालबाग जिला बुरहानपुर को धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 200 अर्थदंड, धारा 452 भादवि में 6 माह एवं 200 अर्थदंड, तथा धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 200 अर्थदंड, धारा 452 भादवि में 6 माह एवं 200 अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया को घटना दिनांक 23.05.2020 को शाम 07.00 बजे सूचनाकर्ता शांताराम अपने घर के सामने ओटले पर बैठा था तभी आरोपी कैलाश उसके घर के सामने आया व उसे गाली गलोच करने लगा गाली देने से मना करने पर आरोपी कैलाश अपने घर से एक लकडी लेकर आया और लकडी उसे मारा जिससे सूचनाकर्ता शांताराम के बाये हाथ में चोट आयी। सूचनाकर्ता की पत्नी ताराबाई तथा भाभी रूखमाबाई बीच बचाव करने आयी तो उन्हेंश आरोपी कैलाश के पुत्र आरोपी भीमराव व ज्ञानेश्वर ने घर में घुसकर लकडी से मारा जिससे उन दोनो को चोटें आयी। तीनों आरोपीगण ने उन्हेंर गाली देकर बोला की यदि हमारा नाम लिया तो तुम्हेस जान से खत्म कर देगें। सूचनाकर्ता शांताराम ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना लालबाग में लिखाई, जिस पर अपराध क्रमांक 264/2020 अंतर्गत 294, 323, 506, 452, 34 भा.द.स. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा करते हुए आरोपी कैलाश पिता कडु, उम्र 55 वर्ष एवं ज्ञानेश्वर पिता कैलाश, उम्र 31 वर्ष थाना लालबाग जिला बुरहानपुर को माननीय न्यायालय श्री अमित शर्मा ने धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 200 अर्थदंड, धारा 452 भादवि में 6 माह एवं 200 अर्थदंड, तथा धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 200 अर्थदंड, धारा 452 भादवि में 6 माह एवं 200 अर्थदंड से दंडित किया।

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