29.7 C
Madhya Pradesh
Saturday, Sep 21, 2024
Public Look
खंडवा प्रशासनिक मध्यप्रदेश

चालक/परिचालकों के फर्स्ट एड प्रशिक्षण एवं रोड सुरक्षा संबंधी जागरूकता के संबंध में शिविर का हुआ आयोजन

खंडवा- कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह द्वारा दिये गए निर्देशों के पालन में चालक/परिचालकों के फर्स्ट एड प्रशिक्षण एवं रोड सुरक्षा संबंधी जागरूकता के संबंध में शिविर का आयोजन श्री दादाजी बस स्टैंण्ड, गौशाला के पास खण्डवा में रखा गया था। शिविर में कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात खण्डवा एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डवा की टीम व्दारा चालक/परिचालकों को संयुक्त रूप से फर्स्ट एड के उपयोग एवं रोड सुरक्षा संबंधी जागरूकता संबंधी समझाईश दी गई। शिविर में चालक/परिचालकों को यह भी समझाईश दी गई कि बस में फर्स्ट बॉक्स अनिवार्य रूप से रखें, यात्रा के दौरान चालक/परिचालक एवं यात्रियों में से किसी भी यात्री की अचानक तबीयत खराब हो सकती है, ऐसी स्थिति में आकस्मिक चिकित्सा में फर्स्ट एॅड बाक्स काफी मददगार साबित होता है। बस फर्स्ट एड बॉक्स में दर्द निवारक गोलियां, एन्टीबाईटिक टयूब, बैडेन्ड पटट्ी, ओ आर एस, एन्टीबाईटिक गोलियां, डेटाल व अन्य आवष्यक चीजे, जो आकस्मिक चिकित्सा हेतु अनिवार्य है, वे उसमें रखे। यात्रा के दौरान यात्री को किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने पर, फर्स्ट एड में रखी दवाईयों का उपयोग करें। यात्रा के दौरान किसी यात्री को हॉर्ट अटैक आने पर, किस स्थिति में, उसे किस प्रकार सी.पी.आर. दी जाकर, उसकी जान बचाई जा सकती है, का उपस्थित चालक/परिचालकों को सी.पी.आर. दिये जाने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। यात्री/चालक/परिचालक की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा गंभीर चोट लगने पर उसके पूरे परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शिविर में बताया गया कि यात्री बसों के संचालन के समय, बस में समस्त वैध दस्तावेज जैसे पंजीयन कार्ड, बीमा, परमिट, फिटनेस व पीयूसी अनिवार्य रूप से रखें। चालक व परिचालक वर्दी में हो व नेमप्लेट लगी हुई हो साथ दोनों के पास वैध लायसेंस हों। यात्री बसों में पेनिक बटन अनिवार्य रूप से लगवाई जावें। समस्त यात्री वाहनस्वामी अपनी यात्री बसों की हेड लाईट, साईड ग्लास, व्हाईपर, हार्न, खिडकियों के कॉंच, टॉयर, आपातकालीन खिड़की को दुरूस्त होने पर ही बसों का संचालन करें। आपातकालीन खिडकी में चिटकनी लगी हुई हो, खिड़की रस्सी से बंधी हुई ना हो एवं आपातकालीन स्थिति में वह आसानी से खुल सके। यात्री बसों में यात्रियों से नियमानुसार किराया लिया जावे एवं यात्रियों से चालक/परिचालक व्दारा अभद्र व्यवहार नहीं किया जावें। यात्री बसों में बैठक क्षमता अनुसार ही यात्रियों को बिठाये व ओव्हरलोडिंग ना करें। निर्धारित मार्ग पर संचालित बस को, वाहनस्वामी व्दारा बस को उसे जारी परमिट में उल्लेखित मार्ग पर ही बस का संचालन किया जावें। वाहनस्वामी व्दारा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि चालक/परिचालक शराब पीकर वाहन नहीं चलावें तथा किसी भी प्रकार यांत्रिक अथवा भौतिकी खराबी होने की दशा में वाहन संचालन नहीं करें अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। बस तेज गति से नहीं चलावें, बस में लगे स्पीड गवर्नर के अनुसार ही संचालित करें। वर्षाकाल में वाहन का मेन्टेनेस जैसे ब्रेक गियर, वाईपर, छत तिरपाल, हेडलाईट इंडीगेटर आदि जाँचने के उपरांत ही वाहन संचालित करने की अपने स्टॉफ को अनुमति दें। वर्षाकाल में किसी पुल/पुलिया पर पानी होने की दशा में वाहन को किसी भी स्थिति में न चलावें। वर्षा होने की स्थिति में वाहन की गति धीमी एवं नियंत्रित रखें व यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। शिविर में बताया गया कि दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर, यात्री बस संचालित होते पाई जाने पर, संबंधित वाहनस्वामी/चालक/परिचालक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
इसके अलावा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे द्वारा गुरूवार को यात्री बसों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान यात्री बसों के चालक/परिचालकों को, बसों के सुरक्षित संचालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यात्री बसों में सुरक्षा के मानकों जैसे फर्स्ट एॅड बाक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर का उपयोग, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, ओव्हरलोडिंग नहीं करने, तेज गति से वाहन नहीं चलाने एवं आपातकालीन खिडकी के पास सीट नहीं लगाये जाने, जिससे आपातकाल के समय खिडकी आसानी से खोली जा सके संबंधी समझाईश भी दी गई। जिन बसों में अनिमियताएं पाई गई, ऐसी यात्री बसों पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं जैसे वर्दी, नेम प्लेट, खतरनाक तरीके से वाहन संचालन अन्य धाराओं में कार्यवाही करते हुये 7 हजार रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया।

Related posts

लोकसभा निर्वाचन-2024-किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार करना एक जून की शाम 6:30 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित , प्रावधान का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

Public Look 24 Team

मुंबई के प्रसिद्ध हास्य कलाकार एहसान कुरेशी और रॉक बैंड गायिका पूजा ठाकरे ने दी भव्य प्रस्तुति

Public Look 24 Team

बुरहानपुर जिले में पंजाबी महिला विकास समिति द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया बैसाखी का पर्व, महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पंजाबी लोकगीतों की धुनों पर किया लोकनृत्य

Public Look 24 Team
error: Content is protected !!