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Saturday, Sep 21, 2024
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नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 4000 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश (पाक्सोे) जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी राजभान काछी को थाना आधारताल के विशेष प्रकरण क्रमांक 700059/2015 धारा 363,366, 376(1),344,506(भाग दो)एवं पाक्सो एक्ट की धारा 5 एल, 5 एन सहपाठित धारा 6 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना इस प्रकार है आरोपी राजभान काछी अभियोक्त्रि का सगा बहनोई है आरोपी राजभान लगभग 3 वर्ष पूर्व विवाह के पश्चात अभियोक्त्रि की बहन को परेशान व प्रताड़ित कर रहा था और दिनांक 15/12/2012 को अभियोक्त्री की मां के पास फोन आया कि राजभान काछी ने अभियोक्त्री की बहन को मारपीट कर घर से निकाल दिया है उक्त खबर पाकर अभियोक्त्री के माता-पिता उसे घर में अकेली छोड़कर उसकी बहन को लेने आरोपी राजभान के घर गए। उक्त दिनांक को ही दिन के लगभग 3:00 बजे आरोपी राजभान उसके घर आया और थोड़ी देर बैठने के बाद उसे बहला-फुसलाकर बोला कि जब तक मम्मी पापा वापस आते हैं तब तक वह लोग घूम कर आते हैं और आरोपी उसे अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर ले गया। कटंगी बाईपास के आगे जाने पर जैसे ही अभियोक्त्री को संदेह हुआ तब उसने आरोपी से घर वापस चलने के लिए कहा तो आरोपी ने उसे धमकी देकर कहा यदि वह अपने मां बाप और भाई की जिंदगी चाहती तो चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे इस प्रकार वह उसे डराते धमकाते हुए सीधे अपने घर ले गए और घर में बंद कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुराचार किया फिर दिनांक 25/12/2012 तक 10 दिन उसे अपने घर में बंधक बनाकर उसके भाई माता-पिता एवं बहन की मौत का भय दिखाकर डराते धमकाते हुए उसकी इच्छा के बिना उसके साथ दुराचार व दैहिक शोषण करता रहा उक्त घटना की जानकारी अभियुक्ति ने अपनी मां को दी और तत्पश्चात अभियुक्त पक्ष ने अपने निकटतम पुलिस चौकी माड़ो ताल थाना गोहलपुर में रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया किंतु पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिसके पश्चात अभियोक्त्री द्वारा अथक प्रयास किए जाने के बावजूद संबंधित पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध ना करने के कारण परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थाना आधारताल के विशेष प्रकरण क्रमांक 700059/2015 धारा 363,366, 376(1),344,506(भाग दो)एवं पाक्सो एक्ट की धारा 5 एल पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बविता कुल्हाड़ा द्वारा मामलें में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती बविता कुल्हाड़ा विशेष लोक अभियोजक /सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सोे) जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी को थाना आधारताल के विशेष प्रकरण क्रमांक 700059/2015 धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपये का अर्थदंड पाक्सो एक्ट की धारा 376 (1) में 7 वर्ष का कारावास व 2000 का अर्थदंड, धारा 344 में 1 वर्ष का कारावास व 500 का अर्थदंड एवं धारा 506 (भाग 2) में 1 वर्ष का कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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