शैक्षणिकनाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई सजा by Public Look 24 TeamFebruary 18, 2022February 18, 20220240 न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) श्रीमान भरतकुमार व्यास साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी दरियावसिंह उर्फ दरू, निवासी काछला, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास व धारा 366 व 376(2)(एन) भा.दं.वि. में 10-10 वर्ष धारा 363 भा.दं.वि. में 7 वर्ष व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।शासन की ओर से प्रकरण का सम्पूर्ण संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री एस. एस. खिची, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 13.08.2018 को पीडि़ता अपनी बहन के साथ गई थी, उसकी बहन ने वापस आकर बताया कि रंभापुर तालाब के पास दरू नामक व्यक्ति मोटर साईकिल से आया था और पीडि़ता को जबरन पकड़कर ले गया है, जिस पर थाना मेघनगर में रिपोर्ट करवाई गई थी। आरोपी दरियावसिंह उर्फ दरू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं पीडि़ता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी दरियावसिंह उर्फ दरू उससे शादी करना चाहता था, इसलिये उसे लेकर गया और उसे इच्छा के विरुद्ध रखा तथा उसके साथ गलत काम किया और फिर वापस आ गई और उसने अपने माता-पिता को घटना बताई। पुलिस थाना मेघनगर, जिला झाबुआ द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376(2)(एन) भा.दं.वि. एवं 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) श्रीमान भरतकुमार व्यास साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी दरियावसिंह उर्फ दरू, निवासी काछला, थाना कल्याणपुरा, जिला झाबुआ को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास व धारा 366 व 376(2)(एन) भा.दं.वि. में 10-10 वर्ष धारा 363 भा.दं.वि. में 7 वर्ष व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया