बुरहानपुर- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय, बुरहानपुर में दिनांक 11 सितम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, सिविल मामलें, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा के क्लेम प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, बैंक वसूली, पारिवारिक विवाद मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के साझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के उद्देश्य से बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में प्रचार-प्रसार रथ को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल्य सराफ एवं कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री मोहन पी. तिवारी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री आशुतोष शुक्ल सचिव/अपर जिला न्यायाधीश, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स उपस्थित रहे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल्य सराफ ने बताया कि 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में पक्षकार पूर्व की भांति स्वयं उपस्थित होकर अपने मामले में समझौते के आधार पर निराकरण करा सकते है। विद्युत, जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरणों में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। विधिक सेवा संस्था की ओर से पक्षकारों से यह अपेक्षा की गई है कि कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के समस्त उपायों के साथ न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करंेगंे।
Related posts
Click to comment