बुरहानपुर- जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत नाचनखेडा मे पूर्व महिला सरपंच की मोगरी से हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति भागवत को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। शाहपुर थाना के अपराध क्रमांक-106521 के अन्तर्गत धारा 302,342,एवं 323 के तहत जेल में निरूध्द अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में आरोपी भागवत पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को शराब पिला कर नशे की हालत में मोगरी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन अपना पक्ष नही रख पाये तथा डाक्टरों की शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्राकृतिक मृत्यु होना पाया गया इस आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप से दोषमुक्त करार दिया। इस मामले आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री हेमंतसिंह पाटील पैरवी कर रहे थे।