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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

बुरहानपुर जिले में अवयस्क बालिका को पैसो का लालच देकर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।

अतिरिक्त जिला अभियोजन श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. विशेष सत्र न्याायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका को पैसो का लालच देकर अश्लील हरकत हेतु घर में ले जाने वाले आरोपी सायबु पिता बाबु उम्र 60 वर्ष निवासी तांदली, जिला बुरहानपुर को धारा 354, 454 भादवि एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड तथा धारा 11/12 पास्को एक्ट के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धािवे ने बताया कि, दिनांक 29-03-2021 को फरियादी व उसकी पत्नी काम पर गये थे तथा उनकी नातीन घर पर अकेली थी फरियादी जब दोपहर को घर वापस आया तो उसने व उसकी पत्नी ने दुर से देखा की उसकी नातीन को कोई आदमी हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जा था मैं ओर मेरी पत्‍नी जल्दी जल्‍दी घर पहुचे तो देखा दरवाजा बंद था फरियादी ने लात मार कर दरवाजा खोला तो उसकी नातीन वहीं खड़ी थी तथा फरियादी के पड़ोस में रहने वाला सायबु पिता बाबु बैठा था फरियादी तथार उसकी पत्नीं ने चिल्लांया यहां क्‍या कर रहा हैं तो आरोपी वहां से भाग गया फरियादी ने अपनी नातीन से पुछा तो उसने बताया कि मैं बाहर खेल रही थी तभी सायबु आया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया और कहां में तुझे पांच रूपये दुगां तेरी चड्डी उतार उसने नहीं उतारी। फरियादी की सूचना पर थाना नेपानगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354, 354(क)(1)(i), 354(क)(1)(ii),454 भादवि तथा धारा 7,8, 9M,10 पास्‍को एक्‍ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई , उन्होंने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साक्षीयो पर नियंत्रण रखकर प्रभावशाली कथन कराये विचारण, पश्चात बहस के समय न्यायदृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर. के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका को पैसो का लालच देकर अश्लील हरकत हेतु घर में ले जाने वाले आरोपी सायबु पिता बाबु उम्र 60 वर्ष निवासी तांदली, जिला बुरहानपुर को धारा 354, 454 भादवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड तथा धारा 11/12 पास्को एक्ट के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।

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