प्रतीकात्मक छायाचित्र
बुरहानपुर-जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. श्री तपेश कुमार दुबे प्रथम अपर सत्र न्यायधीश द्वारा दराती से हत्या करने वाले आरोपी यूसुफ पिता अय्यूब, निवासी- मीर साहब पेट्रोल पम्प के पीछे, बस स्टेण्ड बुरहानपुर, को धारा 302 भा.द.वि. मे आरोपी युसुफ पिता अय्युब को आजीवन सश्रम कारावास 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 25(1बी)बी आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
घटना इस प्रकार है कि फरियादी/आहत मकसूद की दुकान के बाजू में आरोपी युसुफ पिता अय्युब की टायर की दुकान है। आरोपी की दुकान पर आने वाले ग्राहक अक्सर फरियादी की दुकान के सामने वाहन खडे कर देते थे, जिस पर फरियादी द्वारा आरोपी को बार-बार समझाया गया कि आरोपी के ग्राहक फरियादी/आहत की दूकान के सामने वाहन खडे कर रहे है तथा आये दिन फरियादी की दूकान के सामने ही आरोपीगण के ग्राहक वाहन खडे कर देते थे घटना दिनांक को भी फरियादी/आहत द्वारा आरोपी को समझाने गया तो आरोपी युसुफ ने फरियादी के साथ गाली गलौच की तथा झगड़ा कर मार-पीट की आरोपी युसुफ ने फरियादी/आहत पर दराती से कई वार किये जिससे फरियादी/आहत मकसूद गंभीररूप से घायल हो गया। ईलाज के दौरान फरियादी/आहत की मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 323, 34, भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण गंभीर प्रकृति का है इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी, जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गई। प्रकरण में मा. श्री तपेश कुमार दुबे प्रथम अपर सत्र न्याीयाधीश द्वारा दराती से हमला कर हत्या करने वाले आरेापी यूसुफ पिता अय्यूब, निवासी- मीर साहब पेट्रोल पम्प के पीछे, बस स्टेंड बुरहानपुर, को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 25(1बी)बी आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया