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Saturday, Sep 21, 2024
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भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक के विरूद्ध वारंट जारी

हरदा । भारतीय स्टेट बैंक शाखा खिरकिया के बैंक प्रबंधक द्वारा किल्लोद तहसील के ग्राम गंभीर के किसान मखनलाल शर्मा को जिला उपभोक्ता फोरम खण्डवा के आदेश के बावजूद फसल बीमा राशि 68000/रूपये किसान के खाते में जमा नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग खण्डवा द्वारा बैंक प्रबंधक के विरूद्ध वारंट जारी किया गया है। यह वारंट पुलिस थाना छीपावड़, जिला हरदा को भेजा गया है, छीपावड़ पुलिस द्वारा बैंक  प्रबंधक को 27 जनवरी को जिला उपभोक्ता आयोग खण्डवा के समक्ष पेश करना है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि किल्लोद तहसील के ग्राम गंभीर के किसान माखनलाल शर्मा को वर्ष 2017 की फसल बीमा राशि बैंक द्वारा नहीं दी गई थी, इस संबंध में किसान द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम खण्डवा जो कि अब उपभोक्ता आयोग हो गया है, के समक्ष अपने एडवोकेट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया था, उपभोक्ता फोरम द्वारा दिनांक 13/01/2020 को प्रकरण क्र. 126/2019 में बैंक के विरूद्ध आदेश दिया गया था कि बैंक द्वारा किसान को 61000/रूपये फसल बीमा राशि, 5000/रूपये मानसिक संत्रांस व 2000/रूपये वाद व्यय के आदेश दिनांक से 12 प्रतिशत ब्याज सहित जो कि लगभग 83000/रूपये हो गया है, भुगतान करना था मगर बैंक प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर छीपावड़ पुलिस को वारंट भेजा गया है तथा बैंक प्रबंधक को 27 जनवरी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। एडवोकेट दिनेश यादव ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72(1) के अंतर्गत आयोग का आदेश का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष का कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना करने के अधिकार है।…मुईन अख्तर खान

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