बुरहानपुर- जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले ग्रामीणों को 6 साल में दुगनी राशि का झांसा देकर चित फंड कंपनी द्वारा निवेशक को उनकी जमा राशि परिपक्वता अवधि पूरी होने पर नहीं लौटाने और अमानत में खयानत के मामले में अदालत ने वित्तीय संस्था के चेयरमैन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹102000 के अंदर से दंडित किया है अतिरिक्त लोक अभियोजक शांताराम वानखेड़े ने बताया कि पुलिस थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन बालासाहेब पिता केशव राव भापकर निवासी पुणे महाराष्ट्र ने हगना क्षेत्र में भोले-भाले ग्रामीणों से कंपनी में रुपया निवेश कराते हुए 6 साल में दुगनी राशि देने का झांसा देकर फरियादी निवेशक दीपक सुरेश योगेश महेंद्र रोहन मनोहर लाल व अन्य लोगों से राशि जमा करवाई आरोपी द्वारा वर्ष 2012 से 18 जुलाई 2020 के बीच निवेशक से राशि जमा करवाते हुए उन्हें समय अवधि पूरी होने पर राशि नहीं लौटाई जिस पर पुलिस थाना खकनार में ग्रामीणों की शिकायत पर आरोपी संस्था के चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी तथा उनकी राशि समय पर नहीं लौटाने पर आरोपी को धारा 409 भारतीय दंड विधान अमानत में खयानत के अपराध में 10 10 वर्ष के कारावास दो अकाउंट में और ₹ एक एक हजार कुल 2000 का जुर्माना कथा नि निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दो अकाउंट में तीन-तीन वर्ष के कारावास और 50 हजार ₹50000 कुल ₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया है अदालत ने आरोपी के जेल में होने से बीसी के माध्यम से उसे सजा सुनाई है अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में निदेशकों को नियमानुसार वित्तीय संस्थान की चल अचल संपत्ति के कुर्ता उसका विक्रय कर जमा कर्ताओं को लौटाने की कार्रवाई करने के प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं आरोपी द्वारा कंपनी के विरुद्ध महाराष्ट्र में भी कार्रवाई किए जाना बताते हुए उसकी संपत्ति सेबी द्वारा कुर्क किया जाना बताया है अदालत ने इस मामले में 10 गवाहों के कथनों और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी पॉलिसी के आधार पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
प्रतीकात्मक छायाचित्र