माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मनोहर पाटीदार सा. पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मगन पिता भैरूलाल अमलियार उम्र 19 साल निवासी सुवापाट, तह. पेटलावद को धारा 363,366, 376(2)एन, 376(3), 506 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सों एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम एवं 11000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री प्यारेलाल चौहान पेटलावद द्वारा किया गया ।
अभियोजन जिला मिडिया प्रभारी सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 04.03.2021 को फरियादी पीडिता के पिता द्वारा पुलिस चौकी सारंगी पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 08.02.2021 को रात के करीबन 8.00 बजे वह खाना खाकर पूरे परिवार के साथ सो गये थे। दूसरे दिन सूबह 6-7 बजे पीडिता को चाय बनाने के लिए आवाज लगाई किन्तु कमरे से कोई आवाज नही आने पर पीडिता के पिता ने कमरे मे जाकर देखा तो उसकी नाबालिक पीडिता जिसकी उम्र करीबन 12 से 13 वर्ष कि थी, वह नही दिखी तो उसने अपनी पत्नि व परिवार को बताया ओर फरियादी को शंका थी की उसकी नाबालिक लडकी को मगन पिता भेरू अमलियार निवासी सुवापाट का रहने वाला उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्याायालय में पेश किया गया था ओर पीडिता को दस्तयाब कर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी मगन उसे बहला-फूसलाकर एवं शादी का झांसा देकर जबरदस्ती भगाकर ले गया था और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित भी किया गया था ।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मगन पिता भैरूलाल अमलियार उम्र 19 साल को धारा 363,366, 376(2)एन, 506 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सों एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम एवं 11000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री प्याारेलाल चौहान, पेटलावद द्वारा किया गया ।
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