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Saturday, Sep 21, 2024
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अपराध/ आरोप / क्राईम बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश

65 वर्षीय वृद्धा पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर चोट पहुचाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 10 वर्ष का सश्रम कारावास

लोक अभियोजक श्री दिनेश शंखपाल ने बताया कि, घटना दिनांक 06/05/21 रात्रि लगभग 12.30 बजे के मध्य पुलिस थाना शाहपुर अंतर्गत ग्राम भोटा फाटा में 65 वर्षीय वृद्धा कलाबाई अपनी पोती ज्योति के साथ घर मे सो रही थी तो आरोपी संजय उर्फ संजू पिता आत्माराम पटेल निवासी भोटा फाटा ने कलाबाई को जान से मारने की नीयत से उसके घर में घुस कर सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिस से पीड़ित को सिर में गंभीर चोट आकर अस्थिभंग हुआ तथा उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली कटकट लटक गई थी ।
पुलिस थाना शाहपुर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 450,456,307 भा.द.वि में अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया
विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य पर विश्वास कर आरोपी संजय उर्फ संजू आत्मज आत्माराम पटेल निवासी भोटा फाटा थाना को दोषी पाकर आरोपित धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया तथा साथ ही जुर्माना अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किये जाने सबधी निर्णय पारित किया गया साथ ही धारा 450,456 भा.द.स में 3- 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000-3000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने सबंधी निर्णय पारित किया गया
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानकर अभियुक्त संजय उर्फ संजू पिता आत्माराम पटेल निवासी भोटा फाटा को दंडित किया हैं ।
अभियोजन/शासन की ओर से श्री दिनेश शंखपाल लोक अभियोजक द्वारा पैरवी कर विश्वसनीय अंतिम तर्क प्रस्तुत किये गए थे ।

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