Wed 15 Oct 2025

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: ब्रेकिंग न्यूज़-- वरिष्ठ नगरिक अधिकरण बुरहानपुर का ऐतिहासिक फैसला, बेटे विजय को, मां और मां की संपत्ति (इंपीरियल अकादमी स्कूल भवन /भूमि आदि) से बेदखल / दूर रहने के आदेश,पुलिस थाना शिकारपुरा को भी निर्देश किए जारी

बुरहानपुर - परिहार मैडम के नाम से मशहूर, 82 वर्षीय प्रो. परिहार मैडम ने , अपने तलाकशुदा बड़े बेटे विजय परिहार के खिलाफ , स्वयं मां पर बेटे विजय के द्वारा घातक हमला कर गंभीर रूप से घायल करने, अपनी कार तथा 4 एकड़ भूमि पर बनी इंपीरियल एकेडमी स्कूल भवन , डाकवाडी स्थित रहता मकान सहित अन्य चल-अचल संपत्तियां छीन लेने जैसे आदि कई गंभीर आरोप लगाते हुए, बेटे विजय परिहार से अपनी संपूर्ण संपत्ति दिलाए जाने और बेटे विजय को अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति से दूर करने हेतु, अपने अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल के द्वारा प्रकरण तैयार करके हाइकोर्ट के निर्देशानुसार वरिष्ठ नागरिक अधिकरण बुरहानपुर में प्रकरण मई 2025 में प्रस्तुत किया । जिसमें 4 महीने के अप्रत्याशित विलंब के उपरांत अब जाकर उक्त वरिष्ठ नागरिक अधिकरण बुरहानपुर ने अंततः महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए आरोपी बेटे विजय परिहार को उसकी माता (पिता) परिहार मैडम की संपत्ति से बेदखल करके, मां प्रो. परिहार मैडम की कार , मकान, जमीन/स्कूल भवन आदि चल-अचल संपत्ति तत्काल, मां प्रोफ़ेसर परिहार मैडम को सौंपने तथा इन सभी से उक्त विजय परिहार को दूर रहने, के आदेश देने के साथ साथ तत्संबंध में संबंधित थाना शिकारपुरा को भी निर्देश जारी किए है ।

मां प्रोफेसर परिहार मैडम के सलाहकार एवं अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल ने बताया कि, परिहार मैडम का छोटा बेटा संजय परिहार सूरत (गुजरात) में अच्छी नौकरी करता है तथा उसकी पत्नी बच्चों सहित वहीं रहता है, और इधर बुरहानपुर में परिहार मैडम के पति की मृत्यु के पश्चात, बड़े तलाकशुदा बेटे विजय परिहार ने अपनी मां के अकेलेपन और 82 वर्षीय वृद्धावस्था का फायदा उठाकर उक्त समस्त कृत्य किया था । अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल ने बताया कि मैडम परिहार अपने छोटे बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए उन्होंने इन सब बातों के बारे में अपने छोटे बेटे संजय परिहार को नहीं बताया था किंतु उनके बताने पर उक्त छोटा बेटा संजय परिहार सूरत से मां की मदद करने आया । इसके उपरांत अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल और छोटे बेटे संजय परिहार की मदद से प्रोफेसर परिहार मैडम पति स्व. वीर कुमार सिंह परिहार ने उक्त आदेश प्राप्त किया ।

मनोज कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
94250-85991

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