: मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दिया 3 माह का कारावास,

महेश मावले
Tue, Jul 15, 2025
मारपीट करने वाले अभियुक्त शेख शबीर पिता शेख नजीर को न्यायालय श्री भारतसिंह भंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त को धारा 323 भादवि मे 3 माह के साधारण कारावास एवं 500 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री राधेश्याम वास्केल व सु श्री उषा इंगले ने बताया दिनांक 19/ 08/ 2022 आपको करीबन 11:00 बजे फरियादी ग्राम हतनूर में शुभम के घर पर काम कर रहा था वहीं पर आरोपी शब्बीर ठेकेदार आया तो उसने आरोपी से घन के पैसे मांगे तो शबीर ठेकेदार ने उसे मां बहन कि अश्लील गालियां दी,देते हुए बोला कि उस पर कोई पैसे नहीं आते हैं, जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा तथा उसके मुंह पर एक घूंसा मारा जिससे उसके ऊपर के होंठ में चोट लगी जिससे खून निकलने लगा , झगड़ा योगेश ने देखा वह बीच बचाव किया तो आरोपी बोला कि आज के बाद पैसे मांगे तो जान से खत्म कर दूंगा ।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी द्वारा थाना शिकारपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री राधेश्याम वास्केल व सुश्री उषा इंगले ने की जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी शेख शबीर पिता शेख नजीर को धारा 323 भादवि मे 3 माह साधारण कारावास 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
Tags :
विज्ञापन
विज्ञापन
जरूरी खबरें
विज्ञापन